जीएसटी नंबर फिर से शुरू करने आवेदन का आज आखिरी दिन

दो से ज्यादा रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारियों का जीएसटी नंबर रद्द किया गया था

नियमित जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों का नंबर रद्द करने की सख्त कार्यवाही जीएसटी ने शुरू की है। जिसमें जो व्यापारी नियमित रिटर्न भरने के साथ अभी तक का जीएसटी टैक्स भरने के लिए तैयार हो ऐसे करदाताओं का फिर से नंबर शुरू करने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन करने वाले व्यापारियों का नंबर शुरू होने की संभावना नहीं के बराबर है।
कोरोना के कारण कई व्यापारी नियमित रिटर्न फाइल नहीं कर सके। इसमें दो से ज्यादा रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारियों का जीएसटी नंबर रद्द किया गया था। इन व्यापारियों को 90 दिनों के भीतर नंबर फिर से लेने के लिए आवेदन करना होता है, लेकिन उन्होंने आवेदन भी नहीं किया हो तो ऐसे व्यापारी फिर नंबर पा सके इसके लिए एक योजना लागू की थी। जिसके तहत 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच किसी भी व्यापारी का नंबर रद्द हुआ हो तो वह फिर से जीएसटी नंबर के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।

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