सूरत : 8 पुलिस थानों के कई क्षेत्रों में लागू अशांत धारा अधिनियम की अवधि और 5 वर्ष बढ़ाई

नागरिकों को सुख, शांति और सुरक्षा का एहसास कराता मुख्यमंत्री का अहम निर्णय

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नागरिकों को सुख,शांति, और सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ सूरत महानगर के 8 पुलिस थानों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लागू अशांत धारा  अधिनियम की अवधि को 30 एवं 31 जुलाई, 2021 से और पांच वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।
नागरिकों को गलत तरीके से परेशान कर या धमकी देकर कोई उनकी संपत्ति हड़प न सके उस चिंता के साथ मुख्यमंत्री ने पूर्व में सूरत महानगर के 8  पुलिस थानों के अंतर्गत कई क्षेत्रों में अशांत धारा अधिनियम लागू करने का निर्णय किया था। 
जिसके अनुसार राज्य सरकार ने सूरत शहर के अठवा, सलाबतपुरा, चौक बाजार, महिधरपुरा, सैयदपुरा और लालगेट पुलिस स्टेशन के कई क्षेत्रों में 17 अक्टूबर, 2017 से और लिंबायत एवं रांदेर पुलिस थाना के कुछ क्षेत्रों में 14 मार्च, 2020 से अशांत क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं। 
उल्लेखनीय है कि सूरत शहर के विधायकों सर्वश्री अरविंद राणा, संगीताबेन पाटिल, पूर्णेशभाई मोदी, सूरत महानगर पालिका के संबंधित क्षेत्रों के पार्षदगण तथा विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक अग्रणियों ने इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। जिस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देते हुए  विजय रूपाणी ने वर्तमान में लागू अशांत क्षेत्र अधिनियम, जिसकी अवधि 30 एवं 31 जुलाई को पूरी होने जा रही है, उसे और पांच वर्ष बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना भी राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा डरा-धमकाकर संपत्ति हड़प लेने की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और ऐसे तत्वों से पीड़ित नागरिकों को सुख, शांति और सलामती का एहसास होगा। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में अब संपत्ति की बिक्री करने से पूर्व सूरत कलक्टर की कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूर्व मंजूरी लेनी होगी। 
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