अठवागेट पर फुट ओवर ब्रिज तोड़ने पर हाईकोर्ट ने पीआईएल के आधार पर जारी की नोटीस

अठवागेट पर फुट ओवर ब्रिज तोड़ने पर हाईकोर्ट ने पीआईएल के आधार पर जारी की नोटीस

अठवागेट के पास र‌िंगरोड पर वनिता विश्राम ग्राऊन्ड और महावीर अस्पताल को जोडने के लिए फुट ओवर ब्रिज का काम पुरा हो उससे पुर्व ही पालिका ने उसे तोड दिया था, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल होने पर पालिका आयुक्त से जवाब मांगा गया है।

पालिका आयुक्त से ब्रिज तोड़ने पर मांगा जवाब 
अठवागेट के पास र‌िंगरोड पर वनिता विश्राम ग्राऊन्ड और महावीर अस्पताल को जोडने के लिए फुट ओवर ब्रिज का काम पुरा हो उससे पुर्व ही पालिका ने उसे तोड दिया था। 1.20 करोड की लागत पर अधुरा ब्रिज का स्ट्रक्चर 7 सालों के बाद पालिका आयुक्त की सूचना से डिमोलिशन किया गया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल होने पर पालिका आयुक्त से जवाब मांगा गया है। 
हाईकोर्ट मे पीआईएल के बाद पालिका को नोटीस 
हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले आरटीआई एक्टीविस्ट संजय इजावा ने जानकारी देते हुए कहा कि र‌िंगरोड पर महावीर अस्पताल और वनिता विश्राम ग्राऊन्ड को जोडने के लिए 2012 के साल में फुट ओवर ब्रिज का काम मंजूर किया था। आरसीसी काम पूर्ण होने के बाद महावीर अस्पताल के ट्रस्ट ने विरोध उठाया था जिसे ध्यान में रखते हुए तत्काल फुट ओवर ब्रिज का काम अधुरा छोडा गया था। महावीर अस्पताल के ट्रस्ट तथा नवसारी के सांसद सी.आर.पाटील ने अधुरे स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पालिका में पत्र लिखा था। पालिका आयुक्त के आदेश से पालिका की टीम ने अधुरे फुटओवर ब्रिज का स्ट्रक्चर तोड़ दिया था। जिसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में जनहति याचिका दायर की गयी थी। नामदार हाईकोर्ट ने सोमवार को सूरत महानगरपालिका आयुक्त को नोटीस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 
मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बाधारूप था फुट ओवर ब्रिज
पालिका आयुक्त बंछा निधि पानी से इस मामले को लेकर संपर्क करने पर उन्होने कहा क‌ि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम शहर में चल रहा है। अठवागेट क्षेत्र से ओवरहेड मेट्रो लाईन पास होनेवाली है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यह फुटओवर ब्रिज बाधारूप बन सकता था। इस लिए इस निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज का डिमोलिशन किया गया था। अगर गुजरात हाईकोर्ट नोटीस जारी किया है तो नोटीस मिलने का बाद उसका जवाब न्यायालय में योग्य रूप से ‌दिया जायेगा। 
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