गुजरात : मेहसाणा कोर्ट ने विधायक जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल को 3 महीने की सजा सुनाई, जानिए पूरा मामला

गुजरात : मेहसाणा कोर्ट ने विधायक जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल को 3 महीने की सजा सुनाई, जानिए पूरा मामला

गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को मेहसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है

गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को मेहसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मेहसाणा कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिग्नेश मेवानी के अलावा राकांपा नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी तीन महीने जेल की सजा सुनाई। कुल 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। यह केस बिना अनुमति रैली निकालने का था। 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017 में जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल समेत कई राजनीतिक नेताओं ने बिना इजाजत आजाद कूच रैली निकाली थी। इन सभी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और इस मामले में मेहसाणा कोर्ट ने मेवानी समेत 12 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विधायक जिग्नेश मेवानी, राकांपा नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार पर रैली कर सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। 
जिग्नेश मेवानी हाल ही में असम से जमानत पर रिहा हुए हैं। असम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने के आरोप में मेवानी को गिरफ्तार किया और अदालत ने मामले में जमानत दे दी, इसके तुरंत बाद असम पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को एक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में फिर से गिरफ्तार किया और बाद में अदालत ने जिग्नेश मेवानी को उसमें भी जमानत दे दी।  अभी जेल से बाहर आए जिग्नेश मेवानी को फिर से सजा सुनाई गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 के मामले में मेवानी को जमानत मिल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी 2017 की रैली में शामिल थे और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था, लेकिन जब उन पर आरोप लगाया गया तो वे अदालत से अनुपस्थित थे और अदालत ने एक अलग मुकदमे का आदेश दिया था।
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