गुजरात : नाबालिग के साथ दुष्कर्म केस में आरोपी को दो साल के बाद मिली कड़ी सजा

गुजरात : नाबालिग के साथ दुष्कर्म केस में आरोपी को दो साल के बाद मिली कड़ी सजा

कोर्ट द्वारा 20 साल की कड़ी सजा के साथ 10 हजार का दंड भरने का दिया गया आदेश

आणंद के अंकलाव तालुका के खडोल गांव में एक सगीरा का दुष्कर्म कर उसका वीडियो मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आनंद के विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट द्वारा आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कोर्ट द्वारा पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का भी आदेश जारी किया गया है। 
अंकलाव के पास खडोल (ह.) गांव में रहने वाले भरत रावजीभाई भोई जिनकी शादी हो चुकी है। दो साल पहले की इस घटना में देर रात साढ़े 11 बजे मकान में घुस कर नाबालिग के अकेलेपन का फायदा उठाकर चाकू बताकर उसके गुप्त अंगो पर हाथ घुमाकर उसका वीडियो भी निकाला था। रावजीभाई ने इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मार देने की धमकी दी थी। 
सगीरा की मां ने इसकी सूचना अंकलव थाने में दी और पुलिस ने भरत भोई के खिलाफ पॉक्सो अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई आनंद विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लोक अभियोजक एन.पी. महीदा की दलीलों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश जी. एच. देसाई ने आरोपी भरत भोई को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पाँच लाख के भुगतान का आदेश दिया है।

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