राजकोट : चुनाव के मद्देनज़र राजकोट में हथियार जमा कराने के आदेश

आचार संहिता लागू क्षेत्रों में लाइसेंसधारकों पर सख्ती, 30 अप्रैल के बाद लौटाए जाएंगे हथियार

राजकोट : चुनाव के मद्देनज़र राजकोट में हथियार जमा कराने के आदेश

स्थानीय स्वशासन चुनाव 2026 के मद्देनज़र राजकोट सिटी पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने आदेश दिया है कि जिन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां सभी आर्म्स लाइसेंसधारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशनों में अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।

यह आदेश राज्य में 15 नगर निगम, 84 नगरपालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायत के आम चुनाव तथा 11 नगर निगम की 13 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनावों के संदर्भ में जारी किया गया है। पुलिस ने सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लाइसेंसधारकों से हथियार जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी कमिश्नरेट को उपलब्ध कराएं।

पुलिस कमिश्नरेट ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लाइसेंस प्राप्त हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश उन सभी लाइसेंसधारकों पर लागू होगा, चाहे उनका लाइसेंस राजकोट से जारी हुआ हो या किसी अन्य प्राधिकरण से।

इसके अलावा, हथियारों की खरीद-फरोख्त पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 30 अप्रैल 2026 के पश्चात जमा किए गए हथियार संबंधित पुलिस स्टेशनों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त आदेश के वापस कर दिए जाएंगे।

कुछ श्रेणियों को इस आदेश से छूट दी गई है। इसमें सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थान, बैंक, निगम, मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसियों के गनमैन, एटीएम और करेंसी चेस्ट की सुरक्षा में लगे कर्मी, तथा राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज शामिल हैं। हालांकि, व्यक्तिगत नाम से जारी लाइसेंसधारकों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

सुरक्षा गार्डों को अपने साथ बैंक प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी पहचान और नियुक्ति का विवरण हो। संबंधित बैंक प्रबंधन को ऐसे कर्मचारियों की जानकारी पुलिस स्टेशन को देनी होगी, जिसकी पुलिस द्वारा पुष्टि की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, केंद्र एवं राज्य सरकार के वे अधिकारी और कर्मचारी, जिन्हें कानून के तहत हथियार रखने की अनुमति है और जो चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं, इस आदेश से मुक्त रहेंगे। विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को भी छूट प्रदान की गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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