सूरत : अब बेवजह हॉर्न बजाया तो लगेगा फाइन, नए ट्रैफिक नियम लागू

पहली गलती पर 500 और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपये तक जुर्माना

सूरत : अब बेवजह हॉर्न बजाया तो लगेगा फाइन, नए ट्रैफिक नियम लागू

सूरत। शहर में बेवजह हॉर्न बजाने की आदत पर अब लगाम लगने वाली है। ट्रैफिक सिग्नल और हेलमेट नियमों की तरह अब हॉर्न के उपयोग पर भी नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है।

ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है, जो बिना ज़रूरत हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा।

ट्रैफिक ब्रांच के एसीपी एस.आर. टंडेल ने बताया कि सूरत में कई वाहन चालक आदतन हॉर्न बजाते हैं। लोग अक्सर रेड सिग्नल पर खड़े होते हुए भी हॉर्न बजाते हैं, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। इस आदत को रोकने के लिए पुलिस पहले जागरूकता अभियान चला रही है और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

एसीपी टंडेल ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों में ट्रैफिक अनुशासन और ध्वनि प्रदूषण के प्रति सजगता बढ़ाना है। फिलहाल पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में जागरूकता गतिविधियां चला रही है, ताकि नागरिक जुर्माना लगने से पहले अपनी आदतों में सुधार कर सकें।

यह नया अभियान सूरत शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त और यातायात को अधिक अनुशासित बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।