सूरत : सुरभि डेयरी का पनीर 'घटिया' घोषित, अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी
रिपोर्ट में वसा की मात्रा 50 प्रतिशत की बजाय 35 प्रतिशत, दूध की जगह स्टार्च और वनस्पति वसा की मिलावट
सूरत में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों के बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिसमें खटोदरा इलाके में सुरभि डेयरी के गोदाम से लिए गए पनीर को नगर निगम की लेब ने घटिया घोषित किया गया है।
सूरत नगर निगम के खाद्य निरीक्षण विभाग द्वारा लिए गए पनीर के नमूने की प्रयोगशाला रिपोर्ट जारी होते ही हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह पनीर दूध से नहीं, बल्कि स्टार्च और वनस्पति वसा से बना था, जो सीधे तौर पर शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर छेड़छाड़ के समान है।
सूरत नगर निगम की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा किए गए विश्लेषण में कई गंभीर कमियाँ सामने आई हैं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उमरीगर ने बताया कि मानदंडों के अनुसार, पनीर में वसा की मात्रा 50% होनी चाहिए, लेकिन इस नमूने में यह केवल 35% पाई गई।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट में बिटा-सिटोस्टेरॉल की मौजूदगी पाई गई है, जो पनीर में नहीं होना चाहिए। यह तत्व वनस्पति वसा की मिलावट की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, पनीर में दूध की जगह स्टार्च भी पाया गया है, जिससे साफ साबित होता है कि पनीर में मिलावट की गई है।
इस घटिया पनीर के सेवन से मानव शरीर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्टार्च और अन्य मिलावट आमतौर पर गैस, पाचन शक्ति में कमी और पेट की अन्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लंबे समय में, आंतों के प्राकृतिक सूक्ष्मजीव बाधित हो सकते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है और पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
स्टार्च और वनस्पति वसा से बना यह पनीर शरीर को आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान नहीं करता है, जिससे लंबे समय में इन पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
सुरभि डेयरी पर कार्रवाई 7 नवंबर, 2025 को शुरू हुई। सूरत नगर निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खटोदरा के सोरठिया कंपाउंड स्थित सुरभि डेयरी के गोदाम की मौके पर जाँच की। डेयरी के मालिक शैलेशभाई छगनभाई पटेल के अनुपस्थित रहने के कारण, सेल्समैन से पनीर का एक नमूना लिया गया।
बाद में, 10 नवंबर को, एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) ने उसी जगह पर छापा मारा और 754 किलोग्राम संदिग्ध पनीर ज़ब्त किया। दो दिन बाद, 12 नवंबर को, स्वास्थ्य विभाग ने हनी पार्क रोड स्थित सुरभि डेयरी से 17 किलोग्राम पनीर और ज़ब्त किया। इस प्रकार, तीन छापों में कुल 771 किलोग्राम संदिग्ध पनीर ज़ब्त किया गया।
चूँकि रिपोर्ट में पनीर घटिया पाया गया है, इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और सूरत नगर निगम की नीतियों व नियमों के अनुसार उक्त संगठन/संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी, सूरत के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहाँ नगर निगम और पुलिस विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर आँखें मूंद ली हैं, वहीं अब सुरभि डेयरी के संचालकों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं।
