राजकोट : बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, बिना मानक चिह्न वाली फाइबर रस्सियों के 925 बंडल जब्त

राजकोट शाखा ने गायत्री प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पर मारी छापेमारी, 3.5 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त

राजकोट : बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, बिना मानक चिह्न वाली फाइबर रस्सियों के 925 बंडल जब्त

 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की राजकोट शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शापर (वेरावल) स्थित गायत्री प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से बिना मानक चिह्न (आईएसआई मार्क) के बेचे जा रहे फाइबर रस्सियों के 925 बंडल जब्त किए हैं। जब्त किए गए माल की अनुमानित कीमत 3.5 लाख रुपये बताई गई है।

जांच में पाया गया कि यह उद्योग पॉलीप्रोपीलीन रस्सियों का उत्पादन और विक्रय वैध सीएम/आई नंबर तथा बीआईएस मानक चिह्न के बिना कर रहा था। इस प्रकार गायत्री प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17(1) का उल्लंघन किया, जिसके तहत इसे धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है।

बीआईएस अधिकारियों की टीम सत्येंद्र कुमार पांडे, पीयूष गेडिया, राहुल राजपूत और शुभम ने यह कार्रवाई संयुक्त रूप से की। जब्त रस्सियां विभिन्न आकारों में निर्मित की गई थीं और बाजार में बिना मानक प्रमाणन के बेची जा रही थीं।

बीआईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खरीदारी से पहले वस्तुओं पर आईएसआई चिह्न और लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें। साथ ही, उत्पाद की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए “बीआईएस केयर” मोबाइल ऐप का उपयोग करें। उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी गई है कि यदि किसी उद्योग द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो उसकी सूचना भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित कार्यालय में दें।

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