सूरत जिले में 13 नवंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

वित्तीय दावा मामलों में समझौते हेतु पक्षकारों को 6 नवंबर से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे

सूरत जिले में 13 नवंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 नवंबर 2025 को सूरत सहित राज्यभर में आयोजित की जाएगी। इसके तहत जिले में लंबित मामलों का समाधान लोक अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा।

इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस), बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, जल एवं बिजली बिल संबंधित मामले (अनसुलझे मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले (वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले तथा अन्य सिविल विवाद जैसे किराया, निषेधाज्ञा, निबंध अधिकार व विशेष निष्पादन दावे लिए जाएंगे।

ध्यान देने योग्य है कि सूरत जिले ने पिछले दो लोक अदालतों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जहां लगभग 70,000 चेक बाउंस मामलों का निपटारा किया गया था। इस बार भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों और चेक बाउंस मामलों के शीघ्र समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है तथा एक अनुभवी और निष्पक्ष मध्यस्थ नियुक्त कर पक्षकारों की पूर्व बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

वित्तीय दावा मामलों में समझौते के लिए संबंधित पक्षों को 06 नवंबर 2025 से लोक अदालत में उपस्थित होने के नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रधान जिला न्यायाधीश राहुल त्रिवेदी ने पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करवाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य जनता को त्वरित एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना है और जिला न्यायालय प्रशासन ने अधिकतम मामलों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Tags: Surat