सूरत : सेगवा स्यादला गांव में चारागाह भूमि पर अवैध सड़क निर्माण की शिकायत

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की जांच और कार्रवाई की मांग; कांग्रेस नेता दर्शनभाई नायक ने सौंपा ज्ञापन

सूरत : सेगवा स्यादला गांव में चारागाह भूमि पर अवैध सड़क निर्माण की शिकायत

सूरत । सूरत जिले के अब्रामा तालुका के सेगवा स्यादला गांव के ग्रामीणों ने अपनी सर्वेक्षण संख्या 105 वाली चारागाह भूमि पर एक पक्की सड़क के अवैध निर्माण की शिकायत की है।

ग्रामीणों ने इस मामले में जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और किसान नेता दर्शनभाई नायक सहित कई ग्रामीण और किसान नेता मौजूद थे।

ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क जिला कलेक्टर या किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण की अनुमति के बिना बनाई गई है, जो गुजरात भूमि राजस्व अधिनियम, 1879 का उल्लंघन है।

शिकायत के अनुसार, इस अवैध सड़क का उपयोग मुख्य रूप से पड़ोसी गांव के अंजनी उद्योग में जाने वाले भारी वाहनों द्वारा किया जा रहा है। इन वाहनों के कारण गांव की अन्य सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह चारागाह भूमि उनके मवेशियों के चरने के लिए आवंटित की गई थी, और इस पर अवैध निर्माण से उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

ज्ञापन में दर्शनभाई नायक ने कहा कि यह अवैध निर्माण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 441 के तहत एक अपराध है, क्योंकि यह भूमि चारागाह के रूप में पंजीकृत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है।

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से निम्नलिखित मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जांच और कानूनी कार्रवाई-अवैध निर्माण की तत्काल जांच की जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

भूमि की बहाली- चारागाह भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का आदेश जारी किया जाए।प्राथमिकी दर्ज करना- जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों और किसान नेताओं ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा।

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