वडोदरा शहर में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध, 25 जुलाई तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
अपराध रोकथाम और सार्वजनिक शांति बनाए रखने हेतु पुलिस आयुक्त का आदेश
शहर में बढ़ते अपराध और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से वडोदरा शहर पुलिस आयुक्त ने 25 जुलाई 2025 तक पूरे शहर में हथियार ले जाने
और उनका प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत लागू किया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चाकू, खंजर, रामपुरी, तलवार, लाठी, भाला, बंदूक जैसे किसी भी प्रकार के
हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, लाइसेंसी हथियारों को भी सार्वजनिक समारोहों या जुलूसों में लेकर चलना या हवा में फायर करना
प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थलों पर विस्फोटक जलाना, पत्थर फेंकना, मशाल निकालना, किसी व्यक्ति का पुतला जलाना या उसे फांसी पर लटकाने जैसे
उत्तेजक कृत्य भी निषिद्ध कर दिए गए हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी को परेशान करने के उद्देश्य से जोर-जोर से चिल्लाना, आपत्तिजनक गीत गाना, वाद्ययंत्र बजाना, उत्तेजक
भाषण देना, सार्वजनिक रूप से विवादास्पद संकेत या चित्र प्रदर्शित करना और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले बयान देना भी पूरी तरह
प्रतिबंधित रहेगा। यह निषेधाज्ञा केवल उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो सरकारी कार्य या सेवा में हैं और जिन्हें वैध रूप से हथियार रखने की अनुमति
है।
पुलिस आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वडोदरा पुलिस ने नागरिकों से
अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।