गांधीनगर : गुजरात में बोटिंग तथा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नए नियमों को मंजूरी
वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या बोटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा
गांधीनगर, 25 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में बोटिंग तथा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अधिक सुरक्षित बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने इस उद्देश्य के साथ ‘गुजरात इनलैंड वेसल्स (कैटेगरी ‘सी’ इनलैंड वेसल्स के पंजीकरण, सर्वेक्षण तथा संचालन) नियम 2024’ को स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार ने गुजरात इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 के प्रावधानों के अनुसार कैटेगरी सी इनलैंड वेसल्स के पंजीकरण, सर्वेक्षण व संचालन के इन नियमों का प्रारूप (ड्राफ्ट) गत जून 2024 में तैयार किया था और इस प्रारूप पर लोगों के आपत्ति-सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे जारी किया था।
मुख्यमंत्री ने इस ड्राफ्ट के संदर्भ में प्राप्त आपत्ति-सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद अब बंदरगाह एवं परिवहन विभाग को इन नियमों को अंतिम रूप देने के दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरणी तालाब बोट घटना के बाद राज्य में वॉटर स्पोर्ट्स तथा बोटिंग एक्टिविटी को अधिक सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता दी है।
पंजीकरण के लिए डीएम के समक्ष आवेदन
राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए ये नए नियम 10 मीटर से कम लंबे प्लेजर क्राफ्ट, बोट व नाव के लिए लागू किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत 10 मीटर से कम लंबे प्लेजर क्राफ्ट, बोट व नाव का पंजीकरण कराने के इच्छुक लोगों को सम्बद्ध जिला दंडाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) के समक्ष आवेदन करना होगा। इन नियमों में यह सुनिश्चित किया गया है कि जिले या शहर की वॉटरसाइड सेफ्टी कमिटी वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एवं बोट के संचालन का समय-समय पर निरीक्षण (इंस्पेक्शन) करेगी तथा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कदम उठा सकेगी। इन नियमों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा अन्य सत्ताधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संदर्भ में भी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं और ऑपरेटर की भूमिका, लाइफ जैकेट, मंथली मैंटेनेंस, क्वॉलीफाइड क्रू मेम्बर्स, लाइफ बोट, इमर्जेंसी रिस्पॉन्स बोट, सुरक्षा संसाधनों, जन जागरूकता तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के मानदंडों को भी विस्तृत बनाया गया है।
जीएमबी के उपाध्यक्ष तथा सीईओ की नियुक्ति
इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 तथा अन्य संबंधित नियमों के अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत अधिकार एवं दायित्व निभाने के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) के उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की है। जीएमबी के नॉटिकल ऑफिसर को मुख्य सर्वेयर के रूप में, डीएम को वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा बोटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के रूप में और मरीन ऑफिसर एवं इंजीनियरों को विभिन्न सर्वेक्षणों के प्रभारी के रूप में नियुक्त भी किया गया है।