सूरत :जीएसटी नंबर 30 सितंबर तक आवेदन कर फिर से प्राप्त कर सकेंगे

सूरत :जीएसटी नंबर 30 सितंबर तक आवेदन कर फिर से प्राप्त कर सकेंगे

मार्च 2020 से 31 अगस्त तक का लाभ मिलेगा

1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द होने के बाद आवेदन करना भूल गए करदाताओं क लिए सीबीआईसी ने राहत देने का फैसला लिया है। इसके लिए करदाताओं को 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा। जीएसटी नंबर रद्द होने के बाद 90 दिन  दौरान नंबर फिर से प्राप्त  करने करने के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए पोर्टल द्वारा करदाता को नोटिस भी भेजी जाती है। जिससे वह अपना नंबर फिर से कार्यरत कर सकता है। लेकिन कई करदाताओं इस पर ध्यान नहीं देते है और समय अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन करने की याद आती है। ऐसे करदाता अपील में या तो हाइकोर्ट में जाकर ही जीएसटी नंबर फिर से प्राप्त कर सकते है। नंबर रद्द होने के 90 दिनों में आवेदन करने के बाद भी नंबर शुरू नहीं हुआ हो या अधिकारी ने किसी कारणों से आवेदन रद्द किया हो और इसके लिए अवधि पूरी हो गई हो ऐसे मामले में अगले 30 सितंबर तक करदाता  फिर से आवेदन कर सकेंगे। इसलिए पोर्टल पर ही सुविधा शुरू कर दी गई है।

Tags: