सूरत : कपडा बाजार के लिए जारी नई अधिसूचना, किराये पर दुकान लेने और देने वालों को करना होगा ये काम

सूरत : कपडा बाजार के लिए जारी नई अधिसूचना, किराये पर दुकान लेने और देने वालों को करना होगा ये काम

फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिएशन ने जारी किया छह फॉर्म के साथ एक अधिसूचना

फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिएशन (फोगवा) के अध्यक्ष अशोक जीरावाला के बार-बार कहने के बाद, सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने आज सूरत टेक्सटाइल मार्केट में दुकान किराये पर लेने के लिए छह फॉर्म के साथ एक अधिसूचना जारी की। शहर की पुलिस ने कपड़ा बाजार में अविश्वास और धोखाधड़ी को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों में ठोस प्रयास किये जा रहे थे और अंत में ये अधिसूचना जारी कर दी।
आपको बता दें कि इस अधिसूचना के अनुसार बिना सबूत के दुकान किराए पर लेने वाले मालिक, दलाल और गवाही देने वाले दो व्यापारियों की जवाबदारी तय होगी। ऐसे में अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और दलालों पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।  दुकान किराए पर लेने वाले प्रत्येक व्यापारी को एक फॉर्म भरना होगा और उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन और मार्केट एसोसिएशन को जमा करना होगा। प्रत्येक व्यापारी द्वारा ग्रे कपड़ा, तैयार कपड़ा दलाल, कढ़ाई और धागा दलाल के बारे में विवरण भी प्रपत्र संख्या 2 भरना होगा।  दुकान किराये पर देने वाले दलाल को संपत्ति के स्वामित्व का सत्यापन करने के बाद ही दुकान किराए पर देनी होगी। दुकान के किराएदार के लिए पिछले दो साल से बाजार में काम करने वाले और दुकान के मालिक दो व्यापारियों का संदर्भ अनिवार्य कर दिया गया है। दलाल और मालिक को दुकान किराएदार के सभी साक्ष्य लेने होंगे और यह जानकारी स्थानीय सलाबतपुरा पुलिस के साथ-साथ फोस्टा और फोगवा को दुकान किराए पर लेने के सात दिनों के भीतर भेजनी होगी।
आपको बता दें कि घोषणा का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।  घोषणा के उल्लंघन के लिए सहायक उप-निरीक्षक और उनके वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। जिन बिल्डरों की बाजारों में दुकानें हैं, उन्हें भी दुकानें बेचते या किराए पर देते समय पूरी जानकारी देनी होगी। बाजार में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के बायोमेट्रिक विवरण और फोटो के साथ एक पहचान पत्र एसोसिएशन को देना होगा। बाजार में कारोबार करने वाले दलालों को भी एसोसिएशन को एक पहचान पत्र देना होगा और इसकी जानकारी थाने में अपलोड करनी होगी।