सूरत : पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले मामले में कोर्ट ने पति को दिया गुजरा भत्ता देने का आदेश

सूरत : पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले मामले में कोर्ट ने पति को दिया गुजरा भत्ता देने का आदेश

सूरत के सचिन में रहने वाली एक महिला की शादी अहमदाबाद में रहने वाले एक परिवार में हुयी थी

सूरत के सचिन क्षेत्र में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला को अहमदाबाद में अपने कर्मकांडी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता देने की मांग वाले मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएन फल्की ने महिला के पति को उसे 3,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार सूरत के सचिन इलाके की रहने वाली वादी विश्वाबेन की शादी 2015 में अहमदाबाद के रहने वाले कर्मकांडी संजयभाई से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही संयुक्त परिवार में रहने वाली विश्वाबेन को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के मुद्दे पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया और उस पर तलाक लेने के लिए मजबूर किया।
फिर जब 2019 में महिला रक्षाबंधन के अवसर पर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने मायके आई तो फिर उसका पति उसे तलाक देने के लिए मजबूर करते हुए प्रताड़ित करने लगा। मामला सीमा से बाहर जाने पर वादी विश्वाबेन ने प्रीतिबेन जोशी के माध्यम से पति संजयभाई और ससारिया के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर गुजारा भत्ता की मांग की। साथ ही अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को तलाकशुदा पत्नी को 3,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

Tags: