सूरतः मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को 20 साल की सजा

सूरतः  मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को 20 साल की सजा

आरोपी ने अपराध करने के बाद लड़की के माता-पिता को जान से मारने की दी थी धमकी

सूरत में बाल शोषण के दोषियों को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। सलाबतपुरा में एक दुकान में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में  अदालत ने एक व्यक्ति को 20 साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिससे पीड़ित  परिवार ने भी फैसले का स्वागत किया और न्याय मिलने की भावना व्यक्त की। लोक अभियोजक किशोरभाई रेवलिया ने कहा कि पीड़ित बच्ची को भी 7 लाख रुपये सहायता भी प्रदान किए जाएंगे।
 सलाबतपुरा की एक दुकान में मासूम बाला के साथ शारीरिक छेड़छाड़ कर बारंबार श्रृष्टि विरुद्ध  कृत्य करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद और 7,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2019 में आरोपी जावेद शेख ने चॉकलेट बिस्कुट खरीदने आए मासूम को दुकान में जबरन अपने हवस का शिकार बनाया था। हवस का गेम खेलने के बाद आरोपी ने लड़की को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मां-बाप को जान से मार देंगे।
घटना की जानकारी होने पर मासूम के परिवार ने जावेद शेख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिससे  पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो समेत की धारा दर्ज कर बच्ची को शिकार बनाने वाले  के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद  साक्ष्य और वकीलों दलीलें अदालत में चली। जिसमें कोर्ट ने आरोपित को कड़ी सजा सुनायी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले का लड़की के परिवार ने भी स्वागत किया।
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