नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला,किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होगी परीक्षा

नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला,किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होगी परीक्षा

याचिका पर कोर्ट की दो टूक, जिस परीक्षा में 7.5 लाख छात्रों ने भाग लिया था, उसे रद्द नहीं किया जा सकता

सुप्रीम अदालत ने 4 अक्टूबर को 12 सितंबर को आयोजित नीट-यूजी 2021 को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की थी। मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने कहा, "जिस परीक्षा में 7.5 लाख छात्रों ने भाग लिया था, उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। परीक्षा स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी।” पीठ ने आगे कहा कि फर्जी उम्मीदवारों के शामिल होने और पेपर लीक करने की कथित घटनाओं से परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों को कोई नुकसान नहीं हो सकता है।
आपको बता दें कि  नीट 2021 परीक्षा रद्द होने की चर्चा सोशल मीडिया पर कई दिनों से चल रही है। कथित पेपर लीक के मामले में, NEET UG परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों ने पुन: परीक्षा की मांग के साथ एक आवेदन दायर किया था। नीट 2021 को रद्द करने के आवेदन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और दोबारा परीक्षा या किसी भी संबंधित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
याचिका में पेपर लीक के कथित मामलों के मद्देनजर 12 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG 2021) को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) की फिर से जांच होनी है।