गुजरात : कलेक्टर की अध्यक्षता में सुरेंद्रनगर जिले में हुई लैंड ग्रोविंग अधिनियम की बैठक, 15 आवेदन पर हुई कार्रवाई

गुजरात : कलेक्टर की अध्यक्षता में सुरेंद्रनगर जिले में हुई लैंड ग्रोविंग अधिनियम की बैठक,  15 आवेदन पर हुई कार्रवाई

11 आवेदन दाखिल करने का सर्वसम्मत निर्णय; 4 आवेदन विशेष पूछताछ के लिए लंबित है

गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए भूमि हथियाने अधिनियम-2020 के माध्यम से भूमि-संपत्ति के कब्जे और अन्य मुद्दों पर चल रहे विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाता है।
जिसके तहत सुरेंद्रनगर जिले में 6 अक्टूबर 2021 को  जिला कलेक्टर ए. के औरंगाबादकर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाखंड में भूमि हथियाने अधिनियम पर बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में भूमि हथियाने की कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत याचिकाओं की जांच अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कुल 15 याचिकाओं पर कार्रवाई की गयी। तद्नुसार बैठक में सर्वसम्मति से 11 याचिकाएं दायर करने का निर्णय लिया गया है, जबकि विशेष जांच के कारण निर्णय नही लिये जाने के कारण  4 याचिकाएं लंबित हैं। भूमि हथियाने की बैठक में प्राप्त उपरोक्त आवेदनों में से, सायला तालुका से 6, मुली तालुका से 4 और दसाडा तालुका से 1 आवेदन सहित कुल 11 अर्जियों को दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। ध्रांगध्रा और वढवाण तालुका से 2-2 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो चारों आवेदन लंबित हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक भूमि हथियाने के लिए कुल 209 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 190 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है और 19 आवेदनों पर निर्णय होना बाकी है। निस्तारित याचिकाओं में से 9 अर्जियों को अपराध दर्ज करने की अनुमति दी गई है, जबकि 181 याचिकाएं दायर करने का निर्णय लिया गया है।