गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई तंत्र को फटकार, स्कूल के बगल में ही चल रहा था पान-पार्लर पर नहीं लिए जा रहे थे कोई भी एक्शन

गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई तंत्र को फटकार, स्कूल के बगल में ही चल रहा था पान-पार्लर पर नहीं लिए जा रहे थे कोई भी एक्शन

आवेदनकर्ता द्वारा की गई थी कई बार शिकायत, पर नहीं मिला कोई फायदा

भावनगर के पिपली गाँव में आए एक सरकारी स्कूल के बगल में चल रहे पान पार्लर के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा पीआईएल डाली गई थी। इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुये गुजरात हाईकोर्ट ने तंत्र को जोरदार फटकार लगाई है। आवेदन कर्ता द्वारा पीआईएल में शिकायत करते हुये कहा गया कि स्कूल के नजदीक ही चल रही पान की टपरी से स्कूल के बालकों पर विपरीत असर हो रही है। इसके लिए उन्होंने कई बार स्थानीय तंत्र से शिकायत भी की थी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 
आवेदनकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में अपनी पेशकश करते हुये कहा कि केंद्र सरकार के 2003 के नियमों के अनुसार स्कूल से 100 मीटर के अंदर पान का गल्ला या उसकी टपरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे बालकों पर विपरीत असर पड़ती है। पर इसके बावजूद भावनगर की इस स्कूल के नजदीक ही एक पान पार्लर खुला है, जहां पान, सिगरेट, गुटखा सभी कुछ बिकता है। 
आवेदनकर्ता की पीआईएल का जवाब देते हुये हाईकोर्ट ने भी इस बात को निंदनीय बताया और तंत्र से सवाल करते हुये कहा कि स्कूल के बगल में ही पान का गल्ला है तो भी अब तक इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस तरह से बच्चों को बिगाड़ा क्यों जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मात्र 100 मीटर ही नहीं, पर आसपास कहीं भी इस तरह से पान का गल्ला नहीं होना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के साल 2003 के आदेशों के अनुसार ही स्कूल तथा कॉलेजों के 100 मीटर की मर्यादा में किसी भी स्वरूप में तमाकू की बिक्री नहीं की जा सकती।