जीएसटी : कंपनी संचालक सभी कार्यवाही अब ओटीपी के जरिए भी कर सकेंगे

जीएसटी : कंपनी संचालक सभी कार्यवाही अब ओटीपी के जरिए भी कर सकेंगे

1 नवंबर से नियम लागू करने की घोषणा से संचालकों को मिली राहत

1 नवंबर से कंपनी द्वारा किए जानेवाले जीएसटी रिटर्न सहित सभी कार्य के लिए डिजिटल सिग्नेचर के बजाय ओटीपी से भी कर सकेंगे ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके कारण कंपनी संचालकों को बड़ी राहत मिली है। साझेदारी पेढ़ी में या तो किसी भी कंपनी में जीएसटी रिटर्न भरने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य का नियम लागू किया गया था। लेकिन कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने इसमें राहत देने का फैसला लेकर कंपनी संबंधित रिटर्न भरने के लिए ओटीपी से भी भरने की छूट दी गई थी। लेकिन छूट केवल कोरोनाकाल तक ही सीमित रखने की घोषणा उस समय की गई थी। 
ऐसे में अगले 1 नवंबर से कंपनी में जीएसटी संबंधित सभी कार्यवाही जैसे कि रिटर्न भरना, रिफंड के लिए आवेदन करना हो इसमें भी ओटीपी से कार्यवाही कर सकेंगे। यह निर्णय अगले 1 नवंबर से लागू किए जाने की घोषणा किए जाने से संचालकों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि  कई बार कंपनी के साझेदार बाहर हो तो रिफंड और रिटर्न भरने के लिए समय की राहत देखनी पड़ती है। इसके बजाय अब तत्काल कार्यवाही कर सकेंगे। इसके कारण कंपनी संचालकों को दंड और ब्याज भरने से भी मुक्ति मिलेगी।
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