मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना अंतर्गत 7 करोड़ 98 लाख रुपए के आवंटन को दी सैद्धांतिक स्वीकृति

वडोदरा महानगर को 6 करोड़ 41 लाख रुपए तथा तीन नगर पालिकाओं को कुल 1 करोड़ 57 लाख रुपए मिलेंगे

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना अंतर्गत 7 करोड़ 98 लाख रुपए के आवंटन को दी सैद्धांतिक स्वीकृति

गांधीनगर 27 फरवरी : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की 1 महानगर पालिका तथा 3 नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में बसने वाले नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करने के कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए 98 लाख रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। श्री पटेल ने मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना के निजी सोसाइटी जन भागीदारी घटक के जन सुविधा कार्यों के लिए यह राशि स्वीकृत की है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2010 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात की स्थापना के स्वर्ण जयंती अवसर पर शहरों के योजनाबद्ध तथा श्रेष्ठतम् अंतर ढाँचागत विकास के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना शुरू कराई है। इस योजना के अंतर्गत निजी सोसाइटी जन भागीदारी घटक में नगरों-महानगरों की निजी सोसाइटियों में आंतरिक मार्ग, पानी की पाइप लाइन स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, गटर लाइन, कॉमन प्लॉट तथा बरसाती जल संग्रह के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने उनके समक्ष शहरी विकास विभाग द्वारा किए गए वडोदरा महानगर पालिका के 6,41,32,173 रुपए के 92 कार्यों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। 

इसके अलावा; मुख्यमंत्री ने जामजोधपुर नगर पालिका क्षेत्र के 308 घरों को गटर कनेक्शन के लिए 21.56 लाख रुपए, कडी नगर पालिका को पेवर प्लॉक, सी. सी. रोड तथा पानी की पाइप लाइन के 8 कार्यों के लिए 27.96 लाख रुपए के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने मेहसाणा नगर पालिका को इस निजी सोसाइटी जन भागीदारी घटक के 21 कार्यों के लिए 1 करोड़ 7 लाख 24 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

उल्लेखनीय है कि निजी सोसाइटी जन भागीदारी घटक के इस प्रकार के कार्यों पर खर्च होने वाली राशि में 70 प्रतिशत राज्य सरकार को, 20 प्रतिशत स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद और सोसाइटी को तथा 10 प्रतिशत सम्बद्ध स्थानीय निकाय को योगदान देना होता है। राज्य सरकार की 70 प्रतिशत सहायता में प्रति लाभार्थी प्रति परिवार पूर्व में सहायता की अधिकतम् सीमा 25 हजार रुपए थी, जिसे अब हटा दिया गया है।

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