सूरत  : फोस्टा चुनाव 15 जुलाई तक संपन्न करने का निर्णय, चुनाव संबधी नियम घोषित 

विरोध बढ़ने पर आखिर फोस्टा चुनाव समिति ने तारीख की घोषणा की 

सूरत  : फोस्टा चुनाव 15 जुलाई तक संपन्न करने का निर्णय, चुनाव संबधी नियम घोषित 

धरना प्रदर्शन और तालाबंदी के बाद फोस्टा चुनाव समिति ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया 

गुरूवार दोपहर बाद फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन ( फोस्टा) कार्यालय में चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। जे.जे. मार्केट के मुख्य गेट पर विरोध , धरना, प्रदर्शन को लेकर चुनाव समिति पर दबाव बनते ही प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वर्तमान अध्यक्ष और चुनाव समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि फोस्टा चुनाव 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

फेडरेशन ऑफ सूरत  टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशंस का पिछले दस साल से चुनाव नहीं कराए गए। जिससे व्यापारिक समुदाय में काफी असंतोष था। लगातार हो रहे विरोध के बाद आखिरकार चुनाव प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिसके लिए पांच अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 15 जुलाई तक सभी तरह की चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देश का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग होने के बावजूद कपड़ा उद्योग पिछले कई वर्षों से मजबूत संगठनात्मक तरीके से काम नहीं कर रहा है।

फोस्टा के चुनाव से संबंधित नियमों की सूची

  1.  फोस्टा चुनाव में कुल 41 निदेशक चुने जाएंगे।
  2. निदेशक के रूप में चुने गए अधिकारियों की नियुक्ति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक सह सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक सह-कोषाध्यक्ष और एक संगठन मंत्री होगा।
  3. फोस्टा के निदेशक को रंगे हुए कपड़े का व्यापारी होना जरूरी है।
  4. फोस्टा चुनाव में एक व्यक्ति किसी भी बाजार से केवल एक वोट डाल सकता है। (दो या दो से अधिक मार्केटों में पद धारण करने वाला व्यक्ति केवल एक वोट डाल सकता है
  5. फोस्टा में चुने गए निदेशकों का कार्यकाल (नियुक्ति की तारीख से) दो साल का होगा और दो साल बाद 41 निदेशकों की समिति स्वत: ही भंग हो जाएगी।
  6.  अधिकतम मण्डी चुनाव में प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु प्रति मार्केट एक प्रत्याशी एक नामांकन पत्र भर सकता है तथा यदि एक से अधिक फार्म भरे जाते हैं तो मार्केट अध्यक्ष की आंतरिक सहमति से एक फार्म वापस लेना होगा तथा एक से अधिक फार्म भरे जाने पर एक फोर्म वापस नही हुआ तो दोनों प्रपत्र स्वत: निरस्त माने जायेंगे।
  7.  सूरत फोस्टा जिस उदेश्य से काम कर रहा है वैसे किसी भी अन्य संगठन में  अध्यक्ष , उपाध्यक्ष ,  सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष,  सह कोषाध्यक्ष  और संगठन मंत्री के पद पर हो तो वह फोस्टा चुनाव में नामांकन फॉर्म नहीं भर सकता है।
  8.  फोस्टा के मतदाता के रूप में  मार्केट के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी  होंगे।
  9.  फोस्टा के चुनाव में मतदाताओं की संख्या में 250 दुकानों तक के मार्केटों में दो मतदाता होंगे। 251 से 750 दुकानों तक के मार्केटों से  चार और 751 से अधिक दुकानों वाले मार्केटों में छह मतदाता होंगे।
  10.  दिनांक 15/07/2023 तक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करायी जायेगी एवं समस्त सम्मति से पांच सदस्यों को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
  11. निर्वाचन अधिकारी (1) बृजमोहन श्यामसुंदर अग्रवाल (मुख्य निर्वाचन अधिकारी (2) शंभूजी गौरीशंकर पोदार (चुनाव अधिकारी) (3) अशोक जैन (निर्वाचन अधिकारी) (4) महेन्द्रपाल खुराना (निर्वाचन अधिकारी) (5) गुरमुख कुंगवानी (चुनाव अधिकारी)
  12.  फोस्टा के कार्यालय की चाबी चुनाव अधिकारी के पास रहेगी।
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