वडोदरा : नगर पालिका को 5 दिन में एडवांस टैक्स छूट योजना में 8.05 करोड़ का राजस्व

इस साल प्रॉपर्टी टैक्स से 560 करोड़ रुपए आने का अनुमान है

वडोदरा : नगर पालिका को 5 दिन में एडवांस टैक्स छूट योजना में 8.05 करोड़ का राजस्व

वडोदरा कॉर्पोरेशन ने चालू वर्ष के संपत्ति कर बिलों के लिए अग्रिम कर छूट योजना लागू की है। करदाताओं को फायदा हुआ है और नगर पालिका को पिछले पांच दिनों में 8.05 करोड़ की आय हुई है।

वडोदरा नगर निगम ने 6 मई से छूट योजना शुरू की है यदि वर्ष 2023-24 के संपत्ति कर बिल की राशि का भुगतान पिछले वर्ष के बकाया के साथ किया जाता है। सम्पत्ति कर की राशि का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रशासनिक वार्ड क्रमांक 1 से 19 के कार्यालय में तथा निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। निगम का मानना ​​है कि वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स इंसेंटिव रिबेट (वीएलएटी2) योजना लागू होने से शहर के लगभग 8.20 लाख करदाता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स से 560 करोड़ रुपए आने का अनुमान है।

 करदाताओं को इस छूट योजना का लाभ मिलने से निगम को बुधवार को 1.83 करोड़ की अतिरिक्त आय के साथ पिछले पांच दिनों में 8.5 करोड़ की आय हुई है। जिसमें आवासीय और गैर आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। यह योजना 5 जून तक एक महीने के लिए वैध होगी। लोगों को अग्रिम कर राशि का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार 1 प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी। आवासीय संपत्ति पर 10 प्रतिशत और व्यवसायिक संपत्ति पर 5 प्रतिशत संपत्ति कर में छूट है।

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