सूरत : कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी कोर्ट में अपील करेंगे

उच्च न्यायालय के बजाय सूरत जिला सत्र न्यायालय में अपील करेंगे

सूरत : कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी कोर्ट में अपील करेंगे

सांसद पद गंवाने के 11 दिन बाद राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील करेंगे 

राहुल गांधी एक बार फिर सोमवार को सूरत आएंगे और मानहानि के मामले को लेकर जिला न्यायालय में अपील करेंगे। राहुल गांधी इस मामले में गुजरात के उच्च न्यायालय में अपील नहीं करेंगे, इसके बजाय वे सूरत के सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। राहुल गांधी के मानहानि के मामले को दिल्ली के विशेषज्ञ वकीलों की एक टीम हैंडल करेगी। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दिग्गज नेता सूरत में मौजूद रहेंगे।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की सत्र अदालत ने 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम मामले में दोषी पाया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एच एच वर्मा की अदालत ने उन्हें दो साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में उस वक्त राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी इस मामले में विशेषज्ञ वकीलों की टीम के साथ सोमवार को सूरत आ रहे हैं। 

राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन सांसद के रूप में उनकी सदस्यता भी छीन ली गई थी। इसको लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस की कानूनी टीम सक्रिय हो गई है और इस मामले में काम करना शुरू कर दिया है। कानून के मुताबिक राहुल गांधी कल सत्र न्यायालय में अपील कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट में अपील करने आ रहे हैं तो उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, रघु शर्मा, अमित चावड़ा, भरत सिंह सोलंकी समेत नेता मौजूद रहेंगे। 

बता दें कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी के उपनाम पर टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी ने इस बयान पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है।