सूरत : पोलिस्टर यार्न प्रोडक्ट पर बीआईएस प्रमाण पत्र का क्रियान्वयन तीन महिने तक टला

चैंबर और फियास्वी द्वारा प्रस्तुतीकरण के बाद कार्यान्वयन अवधी टाल दी गई, उद्यमियों ने राहत की सांस ली

सूरत : पोलिस्टर यार्न प्रोडक्ट पर बीआईएस प्रमाण पत्र का क्रियान्वयन तीन महिने तक टला

पॉलिएस्टर यार्न से जुड़े पांच उत्पादों पर 3 अप्रैल, 2023 से लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र के क्रियान्वयन की समय सीमा तीन महिने तक बढ़ा दी गई है। अब यह आदेश 3 जुलाई 2023 से लागू होगा जिससे उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है। उन्हें अब  प्रमाणपत्र प्राप्त करने में पूरा समय मिल पायेगा।

धी सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के (एसजीसीसीआई) के अध्यक्ष हिमांशु बोड़ावाला और पूर्व चैंबर अध्यक्ष आशीष गुजराती, चैंबर के उप सचिव (प्रतिनिधित्व) पॉलिक देसाई, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि गौरांग भगत और अन्य कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों के तत्वावधान में फियास्वी अध्यक्ष भरत गांधी ने 13 मार्च 2023 को नई दिल्ली में, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से रूबरू मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर में पॉलिएस्टर यार्न से जुड़े पांच उत्पादों पर  3 अप्रैल, 2023 से लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र के कार्यान्वयन की समयसीमा बढ़ाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया था।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु बोडावाला ने कहा कि भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र में पॉलिएस्टर यार्न से संबंधित पांच उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसे 3 अप्रैल 2023 से अमल में लाया जाना था। यदि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दो दिन बाद यानी 3 अप्रैल 2023 से लागू किया जाता तो कपड़ा निर्माता और व्यापारी बीआईएस प्रमाणपत्र के बिना पॉलिएस्टर यार्न का निर्माण, बिक्री, आयात और निर्यात और भंडारण नहीं कर पाते। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती तो व्यापार और उद्योग पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता।

इस बीच भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से कल देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कपड़ा क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और पॉलिएस्टर यार्न पर अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए तारीख 3 अप्रैल 2023 से जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र लागू होना था, अब अगली तारीख 3 जुलाई 2023 से लागु होगा।

भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद कपड़ा उद्योगपतियों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। अब वे तीन माह के भीतर बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

समग्र कपड़ा उद्योग की ओर से चैंबर अध्यक्ष हिमांशु बोडावाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश और सांसद और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल का विशेष आभार व्यक्त किया।