
कांग्रेस ऊपरी अदालतों में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ अपील करेगी
सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई, तुरंत जमानत भी मिली
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को घोषणा की कि पार्टी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में हाल ही में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करेगी। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गांधी को 2019 से उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के लिए दोषी पाया।
एक हिंदी ट्वीट में, खड़गे ने भाजपा सरकार की आलोचना की, उन्हें "कायर" और "तानाशाही" कहा। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गई है। यह ईडी, पुलिस भेजती है और भाषणों के खिलाफ मामले दर्ज करती है।" खड़गे ने यह भी संकल्प लिया कि पार्टी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करेगी।
कायर, तानाशाह भाजपा सरकार श्री @RahulGandhi और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। JPC की माँग कर रहे हैं।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 23, 2023
राजनैतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार,
ED, पुलिस भेजती है
राजनैतिक भाषणों पर केस थोपती है।
हम Higher Court में अपील करेंगे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, गांधी की सजा को निलंबित कर दिया गया है और जमानत दे दी गई है, जिससे उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल गई है।
भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया कि "सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है।"