गुजरात : उमरगाम में बच्ची के अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा

गुजरात : उमरगाम में बच्ची के अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा

साल 2021 में दो बच्चों के पिता आरोपी ने युवती का अपहरण कर किया था शारीरिक शोषण

कोटे ने उमरगाम के सोलसुंबा गांव में रहने वाली एक युवती के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए अहम फैसला सुनाया है। पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
  
पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया

उल्लेखनीय है कि उमरगाम के सोलसुम्बा में रहने वाले एक परिवार की एक युवती सुनिती (बदला हुआ नाम) 24-11-21 को ट्यूशन जाने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों व लोगों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। अंतत: पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा की गई जांच में आरोपी राहुल कुमार प्रेमसिंह व सुनिती को ढूढ निकाला। पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जांच में आरोपी दो बच्चों का पिता होते हुए भी सुनिती को प्रेमजाल में फंसाकर बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

  इस मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई में डीजीपी अनिल त्रिपाठी ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट सहित साक्ष्यों के साथ दलीलें की थी। कोर्ट के जज के.जे. मोदी ने आरोपी को 20 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाने का अहम फैसला सुनाया है। पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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