सूरत : नगर निगम की ब्याज माफी योजना आज सोमवार से शुरू होगी

लंबे समय से बकाया 357 करोड़ के मूलधन की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना का शुभारंभ

सूरत : नगर निगम की ब्याज माफी योजना आज सोमवार से शुरू होगी

 नगर निगम आवासीय संपत्ति में 100 फीसदी और गैर आवासीय संपत्ति में 50 फीसदी छूट के साथ जमा स्वीकार करेगी

सूरत नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से 357 करोड़ का टैक्स बकाया है। क्योंकि बकाया टैक्स पर निगम ब्याज वसूल रहा है, अब तक मूलधन और ब्याज का योग 577 करोड़ है। कई संपत्ति मालिक ब्याज के साथ कर का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि कुछ मामलों में ब्याज राशि मूल राशि से अधिक होती है। इस बकाया टैक्स की वसूली के लिए नगर पालिका ने लगातार दूसरे साल ब्याज माफी योजना लागू की है।

पिछले साल से इस साल अधिक संपत्ती कर की वसूली 

सूरत नगर निगम ने इस साल संपत्ति कर के लिए 1768 करोड़ की मांग की है, जिसमें से अब तक 1122 करोड़ नगर निगम के खजाने में जमा हो चुके हैं। पिछले साल 31 मार्च 2022 तक 1150 करोड़ की वसूली हुई थी, जो इस साल पार होना तय है।

लंबे समय से ब्याज व मूलधन के साथ 577 करोड़ रुपये बकाया

इसके अलावा सूरत नगर पालिका पर क्षेत्र में लंबे समय से ब्याज व मूलधन के साथ 577 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें सरकारी संपत्तियों पर टैक्स भी शामिल है। इस तरह का ज्यादातर टैक्स सेंट्रल जोन में बकाया है। यह टैक्स काफी समय से नहीं आ रहा है। नगर निगम की व्यवस्था ने इस साल भी ब्याज माफी योजना लागू की है। अगले सोमवार से नगर पालिका का टैक्स कलेक्शन सॉफ्टवेयर बदल जाएगा।

सरकारी संपत्ति में भी ब्याज माफी योजना लागू होगी

इसके चलते आवासीय संपत्ति में देय मूल कर की उतनी ही राशि पर ब्याज में छूट दी जाएगी। नगर पालिका ने आवासीय संपत्ति पर 100 फीसदी टैक्स छूट और गैर आवासीय संपत्ति पर 50 फीसदी ब्याज छूट की योजना की घोषणा की है. यदि यह सभी लोग बकाया भुगतान कर दें तो नगर पालिका को 376 करोड़ रुपये की आय होगी और नगर पालिका आवासीय एवं गैर आवासीय संपत्तियों पर 152 करोड़ रुपये की ब्याज माफी देगी। सरकारी संपत्ति में भी ब्याज माफी योजना लागू होगी

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