गुजरात : अदालत ने मोरबी ब्रिज हादसे के 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी

गुजरात : अदालत ने मोरबी ब्रिज हादसे के 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी

7 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है

मोरबी ब्रिज हादसे के 7 आरोपियों की जमानत अर्जी शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, पहले गिरफ्तार किए गए 9 में से 7 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। इस अर्जी पर कोर्ट में बहस हुई। इससे पहले पुलिस ने जयसुख पटेल को कोर्ट में पेश किया और रिमांड की मांग की। जयसुख पटेल को पुलिस ने 14 दिन की रिमांड पर लिया था। कोर्ट ने जयसुख पटेल की 8 तारीख तक रिमांड मंजूर की। जयसुख पटेल इस समय जेल में है। गुजरात सहित भारत और दुनिया को दहला देने वाले मोरबी ब्रिज के ढहने से 135 लोगों की जान चली गई थी और 56 लोग घायल हो गए थे।

जयसुख पटेल के समर्थन में कई संगठन आए

मोरबी हादसे में ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के समर्थन में कई संगठन सामने आए हैं। मोरबी कांड के आरोपी जयसुख पटेल को उमियाधाम का समर्थन मिला है। सोशल मीडिया पर सिदसर उमियाधाम का जयसुख पटेल के समर्थन में एक पर्चा वायरल हो रहा है। इस पैम्पलेट में जयसुख पटेल को समाज का नेता माना गया है। इसके अलावा बताया गया है कि जयसुख पटेल को सहयोग दिया गया है क्योंकि वह समाज सेवा का दायित्व निभा रहे हैं। सभी लोगों से जयसुख पटेल का समर्थन करने की अपील की गई है। 

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