गुजरात : गांधीनगर सेशन कोर्ट ने रेप केस में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई, पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा

गुजरात : गांधीनगर सेशन कोर्ट ने रेप केस में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई, पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा

कोर्ट ने आसाराम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है

सूरत रेप केस में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में नामदार कोर्ट ने सभी मुद्दों का अवलोकन किया। मंगलवार को गांधीनगर सत्र अदालत ने इस मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। सितंबर 2013 में आसाराम के खिलाफ सूरत में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। सूरत पुलिस ने मामले को उस इलाके के थाने में स्थानांतरित कर दिया, जहां घटना हुई थी। मामला अहमदाबाद में चांदखेड़ा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था।

आसाराम आठ साल से रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद है

गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम के खिलाफ रेप केस में फैसला सुनाया था। आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में दोषी पाया गया था। आसाराम के अलावा अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आसाराम को छोड़कर सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई। आसाराम आठ साल से रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद है।

क्या था इस मामले का पूरा प्रकरण?

साल 2001 में सूरत की दो युवतियों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। छह अक्टूबर 2013 को मामला दर्ज किया गया था। यह घटना साल 2001 में हुई थी। सरकार की ओर से 55 गवाहों का परीक्षण कराया गया। सभी गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। इस घटना में कुल 8 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था और उनमें से एक को गवाह बनाया गया था। इसके अलावा सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।