वडोदरा :  अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

वडोदरा :  अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

आरोपी ने वडोदरा की किशोरी को अगवा कर किया था दुष्कर्म 

वड़ोदरा के बापोद पुलिस स्टेशन में दर्ज नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में वडोदरा सत्र न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। बापोद थाने में दिनांक 17/04/2011 को दर्ज शिकायत के अनुसार दिनांक 17/04/2021 को परिवादी की नाबालिग पुत्री नोटबुक लेकर आता हूं कह कर घर से निकलने के बाद घर वापस नहीं आने पर किशोरी का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया होने की संभावना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरु की।

जांच अधिकारी ने गवाहों और नाबालिग पीड़िता के आवश्यक बयान प्राप्त किए

जांच के दौरान आरोपी मोहम्मद मिराज मोहम्मदनसीम मोहम्मदवारीश शेख निवासी- बावामानपुरा, वड़ोदरा,  मूल- गाम-खानपुर, पोस्ट, कटरा, जिला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और मुगलपुरा ग्राम जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की संलिप्तता सामने आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया।

इस अपराध की जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों और नाबालिग पीड़िता के आवश्यक बयान प्राप्त किए, आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए, चिकित्सा साक्ष्य प्राप्त किए, अपराध की जांच पूरी की और गिरफ्तार अभियुक्तों को धारा 363,366,376 (2)(एन),37(3) पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 में चार्जशीट पेश किया गया। यह केस विशेष (पॉक्सो) कोर्ट में चला, जिसमें सरकार की ओर से एडी.पी.पी. जे.एम कंसारा द्वारा दलीलें पेश किया गया।  

जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन माह की और कड़ी सजा का आदेश

अदालत द्वारा पेश किए गए सबूतों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों और सरकारी वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, जिला और सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.जी.दवे ने आरोपी मुहम्मदमीराज मुहम्मदनसीम शेख को पॉक्सो के तहत दोषी ठहराते हुए आरोपी को 20 साल की सख्त कैद की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया। वहीं जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन माह की और कड़ी सजा का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता किशोरी को मुआवजे के रूप में 4,00,000 रुपये देने का आदेश दिया है। 

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