गुजरात : चाइनीस मांजे पर हाईकोर्ट की सख्ती बरकरार

गुजरात : चाइनीस मांजे पर हाईकोर्ट की सख्ती बरकरार

सरकार से कहा लोगों में जागरूकता फैलाएं, कानून भंग करने वालों के खिलाफ वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू करें

 

हाईकोर्ट में शनिवार को फिर चाइनीज डोरी को लेकर सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट में एक और हलफनामा पेश किया। शनिवार को भी अदालत ने सरकार के हलफनामे से असंतोष जताते हुए गुजरात सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से कहा कि हम आपके काम पर शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके काम करने के तरीके पर बात कर रहे हैं। चीनी डोरी बेचने वालों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू करें।

साथ ही हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि चीनी डोरियों से होने वाली मौतों और चोटों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आप मीडिया की मदद ले सकते हैं। शहर में एलईडी पर जागरूकता संदेश चलाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे सलाह दी है कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आप रिक्शों पर पोस्टर/स्पीकर लगाएं। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता के लिए बैठकें आयोजित करें। इसके लिए स्थानीय थाने के कर्मचारी स्कूल-कॉलेजों में जाकर बैठकें कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एक हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया ताकि लोग सुनवाई के दौरान चाइनीज डोरी के बारे में 
जानकारी दे सकें।

दूसरे हलफनामे में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दूसरा हलफनामा दाखिल किया, दूसरे हलफनामे में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस संबंध में, अदालत द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता पैदा करने का सुझाव दिया गया है। नायलोन डोरी, चाइनीज एवं डोरी में इस्तेमाल होने वाले ग्लास के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने को कहा गया है।

 हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि प्रत्येक चैनल के सीईओ से बात कर उनके प्राइम टाइम में जन जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए। चीनी डोरी, नायलॉन डोरी और कांच के उपयोग को अवश्य रोकें। जिस तरह चुनाव में लाउड स्पीकर का उपयोग होता है, इसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करें।  

सरकार ने कहा कि सोमवार तक हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की जाएगी

सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा की गई आपत्ति से सहमति व्यक्त की और कहा, 'हम सोमवार तक हेल्पलाइन नंबर की घोषणा करेंगे। इस मामले में आगे की सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार से दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हाई कोर्ट की आपत्ति के बावजूद राज्य में चाइनीज डोरियों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। पुलिस रोजाना चाइनीज डोरी  का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।