राजकोट : कलयुगी बेटे की करतूत, पैसों की खातिर पत्नी के साथ मिलकर बूढ़ी माँ को पीटा

राजकोट : कलयुगी बेटे की करतूत, पैसों की खातिर पत्नी के साथ मिलकर बूढ़ी माँ को पीटा

ग्रेच्युटी के आये पैसे मां ने बेटे ही जगह बेटियों को दे दिये तो बेटा-बहू गुस्सा हो गये

अगर बच्चे को थोड़ा सा भी दर्द होता है, तो माँ परेशान होकर हर पल बच्चे के दर्द को कम करने की कोशिश करती है। माँ ही तकलिफें उठाकर अपने बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करती है लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ को सँभालने की बारी आती है, तो वह अपना कर्तव्य भूल जाता है। बुढ़ापे में मां को कलयुगी बेटे द्वारा पीटे जाने के कई मामले सामने आए हैं। गुजरात के राजकोट में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पैसे के लिए एक कलयुगी बेटे और बहू ने मां को पीटा। इस घटना में घायल वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया।
ग्रेच्युटी का पैसा मां ने बेटियों को दे दिया
जानकारी के अनुसार, राजकोट के जामनगर रोड पर स्थित एकता सोसायटी में पुष्पाबेन परमार अपने बेटे राजू और बहू मोहिनी के साथ रहती थी। पुष्पाबेन एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत थीं। उम्र के साथ पुष्पाबेन सेवानिवृत्त हो गईं। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें ग्रेच्युटी का पैसा मिलना शुरू हुआ। इस पैसे को पुष्पाबेन ने पुत्र राजू को देने के बदले बेटियों को दे दिया। ऐसे में माँ से एक भी रुपया नहीं मिलने से राजू आक्रोशित था। दोनों पति-पत्नी राजू और मोहिनी ने पुष्पाबेन से इस मामले पर झगड़ा किया और उन्हें जमीन पर धकेल दिया। इस कृत्य से पुष्पा परमार घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।
पुलिस ने वृद्धा का बयान दर्ज किया
घटना की जानकारी होने पर, पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और पुष्पाबेन परमार का पूरा बयान लिया। वृद्ध महिला के बयान के आधार पर राजकोट की गांधीग्राम पुलिस ने राजू और उसकी पत्नी मोहिनी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
गोंडल में भी सामने आया था ऐसा ही मामला
पैसा और संपत्ति के कारण होने वाले अपराध का ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं हैं। फिर कुछ दिनों पहले गोंडल में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां दिलीपसिंह नाम के एक बुजुर्ग ने अपने बेटे जयदीपसिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पिता ने आरोप लगाया कि पुत्र पुश्तैनी मकान के पैसे को लेकर बेटे को धमकी देता और पिटाई भी कर रहा था। पुलिस ने दिलीप सिंह की शिकायत के आधार पर राजदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 135 के तहत अपराध दर्ज किया था।
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