जानिये किस मामले में हाईकोर्ट ने की टिप्पणी; ‘शादी के बाद भी नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना गैरकानूनी!’

जानिये किस मामले में हाईकोर्ट ने की टिप्पणी; ‘शादी के बाद भी नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना गैरकानूनी!’

नाबालिग किशोरी के साथ शादी करके शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यदि नाबालिग अपना घर छोड़ दे और किसी के साथ शादी कर के उसके साथ अपनी मरजी से भी शारीरिक संबंध बनाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में अदालत ने अलीगढ़ निवासी युवक प्रवीण कश्यप की जमानत याचिका ठुकरा दी। प्रवीण ने एक नाबालिग से ब्याह रचाया और दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते थे।

इस मामले में याचिका कर्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी और दलील दी गई थी कि किशोरी ने मरजी से घर छोड़ कर ब्याह रचाया था। उधर सरकारी वकील ने अपनी दलील में किशोरी की जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि घटना वाले दिन किशोरी नाबालिग थी और उसकी इच्छा होने न होने का कोई मतलब नहीं है। 
प्रतिकात्मक तस्वीर


इस मामले में हाईकार्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में उसकी सहमति मायने नहीं रखती। नाबालिग के साथ शादी करके उसकी सहमति से बनाये गये शारीरिक संबंध भी गैरकानूनी है।


बता दें कि इस मामले में अलीगढ़ के प्रवीण कश्यप के खिलाफ लोढ़ा पुलिस थाने में अपहरण, बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
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