दिल्ली : शर्मसार हुई मां की ममता, होमवर्क न करने पर महिला ने अपनी मासूम बच्ची को चुभती गर्मी में छत पर हाथ-पैर बांधकर लिटा दिया

दिल्ली : शर्मसार हुई मां की ममता, होमवर्क न करने पर महिला ने अपनी मासूम बच्ची को चुभती गर्मी में छत पर हाथ-पैर बांधकर लिटा दिया

पुलिस ने मामले में उचित कार्यवाही की बात कही इस मामले में महिला को जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के तहत सजा और जुर्माना हो सकता है

अगर कोई इंसान किसी बच्चे को थोड़ा भी परेशान करें तो सबसे पहले उस बच्चे की माँ को बुरा लगता है। किसी भी माँ के लिए उसका बच्चा सबसे बढ़कर होता है पर राजधानी दिल्ली में माँ की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके के तुकमीरपुर गली नंबर 2 में रहने वाली एक मां ने अपनी बेटी को स्कूल का होमवर्क नहीं करने पर चुभती गर्मी में छत पर हाथ-पैर बांधकर लिटा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। 
आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आते हुए माँ को हिरासत में ले लाया। हालांकि मां का कहना है कि बच्ची को 5 से 7 मिनट की सजा दी गई थी और उसके बाद उसे नीचे लेकर आ गई थी।
पुलिस ने मामले में उचित कार्यवाही की बात कही है। इस मामले में महिला को जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के तहत सजा और जुर्माना हो सकता है। इस एक्ट के अनुसार अगर कोई किसी बच्चे या नाबालिग के साथ मारपीट करता है, उसे बेवजह मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसका उत्पीड़न करता है, उस पर जानबूझकर हमला करता है तो उस व्यक्ति को तीन साल की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे संगठन से जुड़ा है, जिसके पास बच्चे की देखरेख और संरक्षण का जिम्मा है और वो बच्चे के खिलाफ कोई अपराध करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। हालांकि जरूरी एक्ट में ये भी है कि अगर ये पाया जाता है कि जैविक माता-पिता ने अपने बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा बर्ताव नहीं किया था और सबकुछ उस समय के हालात पर निर्भर था, तो उन्हें कोई सजा नहीं हो सकती।
ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि मां ने अपनी बच्ची के साथ जो किया, वो जानबूझकर नहीं किया था तो हो सकता है कि महिला को इससे छूट मिल जाए। हालांकि, ये सब जांच का विषय है।
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