सार्वजनिक जगहों पर बने मंदिरों के संबंध में हाईकोर्ट की टिप्पणी, जानें क्या कहा

सार्वजनिक जगहों पर बने मंदिरों के संबंध में हाईकोर्ट की टिप्पणी, जानें क्या कहा

चेन्नई में सार्वजनिक सड़क पर आए एक दबाव के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। बीच सड़क पर बने मंदिरों के बारे में बताते हुये हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुये कहा कि यदि सड़कों पर खुद भगवान भी दबाव बनाते है तो लोगों के हित के लिए उन्हें भी हटाने का आदेश दिया जाएगा। 
बता दें कि राज्य में बीच सड़क पर एक मंदिर बनाया गया था। स्थानीय तंत्र द्वारा उसे हटाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट में अपील करने के बाद तंत्र द्वारा अपनी ही बात के विपरीत मंदिर को उसी स्थान पर रहने देने के लिए आवेदन किया। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई में मंदिर बनाने वाली कमिटी और स्थानीय निगम की कड़ी निंदा की गई थी। 
हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के लिए और गाड़ियों के लिए किया जाता है। ऐसे में उनके लिए अडचण बने और ट्राफिक का कारण बनें ऐसे किसी भी दबाव को हटाने कि ज़िम्मेदारी निगम की है। कोर्ट ने कहा कि भगवान का नाम लेकर इस तरह के दबाव नहीं करने चाहिए। खुद भगवान ने भी यदि दबाव बनाया हो तो कानून के खिलाफ होने पर और लोगों के फायदे के लिए उन्हें भी हटाना ही पड़ेगा।
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