रियल एस्टेट अपडेट : जब तक बीयू सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बिल्डर की ही रहती है; रेरा का फरमान

रियल एस्टेट अपडेट : जब तक बीयू सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बिल्डर की ही रहती है; रेरा का फरमान

सोसायटी के मेंटेनस डिपॉज़िट के नाम पर बिल्डरों द्वारा पैसे लेकर उनके रफादफा कर देने की कई शिकायतें आने के बाद रेरा अथॉरिटी द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार सोसायटी अब से सोसाइटी को बीयू पर्मिशन मिले तब उसके मेंटेनस की ज़िम्मेदारी बिल्डर की रहेगी। यही नहीं जब तक बीयू नहीं मिलता है तब ग्राहक के पास से कोई भी मेंटेनस या मेंटेनस डिपॉज़िट के नाम पर कोई भी रकम नहीं ली जा सकेगी।
30 मार्च को रेरा द्वारा दिये गए आदेश में कहा गया कि जब तक किसी भी सोसायटी या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बीयू पर्मिशन नहीं मिलती तब तक उसके मेंटेनस की ज़िम्मेदारी बिल्डर की ही रहेगी। बीयू पर्मिशन मिलने के बाद ही बिल्डर द्वारा मेंटेनस या मेंटेनस डिपॉज़िट लिया जा सकेगा। हालांकि बिल्डर द्वारा यह रकम अलग बैंक अकाउंट में जमा करवानी होगी और किसी भी ग्राहक से यह रकम नकद स्वरूप में नहीं ली जा सकेगी। 
बीयू पर्मिशन मिलने के बाद सोसायटी के कॉमन सर्विसिस और एमेनीतिज के लिए इस बैंक अकाउंट में से ही खर्च किए जा सकेंगे। हालांकि यदि किसी बिल्डर द्वारा बीयू पर्मिशन मिलने के पहले इस फंड में से पैसे इस्तेमाल किए होंगे तो उसे व्याज सहित वह रकम वापिस करनी होगी।
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