कल से बदल रहे है चेक से जुड़े कुछ अहम नियम, जान लें वरना हो जाएगा आपका भी चेक रिटर्न

कल से बदल रहे है चेक से जुड़े कुछ अहम नियम, जान लें वरना हो जाएगा आपका भी चेक रिटर्न

एक्सिस बैंक ने शुरू किया पॉज़िटिव पे सिस्टम, चेक क्लियर होने के एक दिन पहले करनी होगी बैंक को देनी होगी पोसिटिव स्लिप की जानकारी

कल यानि 1 सितंबर से चेक से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे है। यदि आप Axis बैंक के अकाउंट होल्डर हो तब तो आप यह खबर ध्यान से पढे। 1 सितंबर 2021 से एक्सिस बैंक में चेक क्लियरिंग से जुड़ी सिस्टम बदल रही है। इस बारे में बैंक द्वारा ग्राहकों को एसएमएस द्वारा जानकारी दी गई थी। नए नियम के अनुसार चेक क्लियर होने के एक वर्किंग डे पहले आपको पॉज़िटिव पे की रसीद की डिटेल्स देनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका चेक रिटर्न आ जाएगा। 
आपको बताते चले कि इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बरोड़ा, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसी बड़ी बैंके यह निर्णय ले चुकी है। इस बारे में बात करते हुये आरबीआई ने बताया कि इस नियम को लाने का मुख्य हेतु चेकों के दुरुपयोग पर सिकंजा कसने का है। ग्राहकों को भेजे हुये एसएमएस में बैंक ने बताया कि यदि एक वर्किंग डे के एक दिन पहले पॉज़िटिव पे कि रसीद नहीं दिखाई तो 5 लाख या उसससे अधिक के चेक वापिस किए जाएगे।
पोसिटिव पे सिस्टम चेक ट्रांकेशन सिस्टम के तहत चेक क्लियरिंग में फ्रॉड के खिलाफ रक्षा देगी। चेक ट्रांकेशन सिस्टम चेक क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बैंको को यह सुविधा दी जाती है। इस सिस्टम में 50 हजार या उससे अधिक की कीमत के चेक लागू किए जा सकते है।

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