
सूरत : कार्टून दिखाने के बहाने 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने पर 20 साल का कडा कारावास
By Loktej
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पडोशी ने ही मोबाईल में कार्टुन दिखाने के बहाने किया था दुष्कर्म, बच्ची ने रोते हुए मां से हकीकत कही और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवायी थी
पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश, तीन साल पहले पांडेसरा इलाके में 29 वर्षीय पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया था
आज से दो वर्ष पूर्व पांडेसरा क्षेत्र में 6 साल की बच्ची को मोबाईल में कार्टुन दिखाने के बहाने अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश शकुंतलाबेन एन.सोलंकी ने आरोपी युवक को आईपीसी 376- (एबी) में सभी अपराधों का दोषी पाया और पोक्सो अधिनियम का उल्लंघन करने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना और भुगतान न करने पर सजा सुनाई। जुर्माना नही भरने पर अतिरिक्त छह महीने की कैद होगी।
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का रहने वाला 29 वर्षीय आरोपी संतोष श्रीराम गुप्ता (निवासी अर्विभव सोसायटी विभाग-1 पांडेसरा) 5-2-2019 को रात 8 बजे शिकायतकर्ता के घर की गैलरी में चारपाई पर लेटा हुआ अपने मोबाइल फोन पर कार्टून देख रहा था। इसलिए शिकायतकर्ता के दो नाबालिग लड़कियों और उसके बेटे को अपना होमवर्क करने के लिए घर बुलाया। लेकिन बाद में आरोपी ने कहा की भाई बच्चों को पांच मिनट तक कार्टुन देखने दो फिर उन्हें ले जाना। उसके बाद आरोपी ने कहा कि उसे ठंड लग रही है। छह साल की बच्ची को चादर से ढक दिया और अपराधी मासूम के साथ यौन उत्पीड़न किया। तो पीड़ित लड़की रोते हुए शिकायतकर्ता मां के पास आई और पूरी सच्चाई बता दी। शिकायतकर्ता के पति के घर आने के बाद अगली सुबह आरोपी ने पांडेसरा पुलिस में नाबालिग बच्चे का यौन शोषण कर पोक्सो एक्ट का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया। नाबालिक से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए पांडेसरा पुलिस ने उसे कैद कर लिया। आरोपी संतोष गुप्ता के खिलाफ मामले की अंतिम सुनवाई हुई। इसलिए सरकार ने पीड़िता, शिकायतकर्ता के माता-पिता, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य गवाहों की गवाही पेश की। और आरोपी के खिलाफ दस्तावेजी सबूत पेश किए। अदालत ने आरोपी को सभी अपराधों का दोषी पाया।अदालत ने आरोपी को 376 एबी के अपराध के लिए 20 साल के कठोर कारावास, 377 के अपराध के लिए 20 साल के कारावास और कुल 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने पीड़ित बालिका को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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