सूरत : चैक रिटर्न मामले को गंभीरता से लो, आरोपी का पार्टनर अंदर हो गया है!

सूरत : चैक रिटर्न मामले को गंभीरता से लो, आरोपी का पार्टनर अंदर हो गया है!

अगर भी अपने व्यापार या अन्यकामों के लिए चेक से लेनदेन करते है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। एक बारह साल पुराने 1.50 लाख के चेक रिटर्न मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट दीपा एस ठाकरे ने आरोपी को छह महीने की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
जानकारी के अनुसार कतारगाम के मनमंदिर कॉम्पलेक्स में रहने वाले अभियोजक अशोक रामभाई पटेल ने आरसीसी कार्य के लिए रांदेर के शिवशक्ति सोसाइटी में रहने वाले आरोपी मुकेश भालचंद्र त्रिवेदी के साथ साझेदारी में कारोबार शुरू किया। इसी कारोबार में साझेदारी और अन्य काम के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 1.50 लाख का एक चेक दिया था। चेक के रिटर्न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी साथी मुकेश त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास, 1.60 लाख रुपये जुर्माना और भुगतान न करने पर दो महीने की कैद की सजा सुनाई। यदि आरोपी जुर्माना भर देता है तो वादी को 1.55 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने होंगे और आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर सजा पर अमल करना होगा।
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