सूरत : संयुक्त कृषि निदेशक के अंतर जिला दस्ते द्वारा मानसून से पहले उर्वरकों, दवाओं, बीजों के विक्रेताओं की औचक जांच

सूरत :  संयुक्त कृषि निदेशक के अंतर जिला दस्ते द्वारा मानसून से पहले उर्वरकों, दवाओं, बीजों के विक्रेताओं की औचक जांच

सूरत और तापी जिलों में कुल 22 वेंडरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

अनुरोध है कि यदि संदिग्ध बीज बेचे जा रहे हैं तो कृषि अधिकारियों को सूचित करें
किसानों को मानसून के मौसम से पहले उचित और गुणवत्तापूर्ण दवा और खाद मिलनी चाहिए, इसके अलावा किसानों को इसके उपयोग से नुकसान नहीं होना चाहिए । सूरत और तापी जिले में औचक जांच के बाद, 22 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया।  
सूरत जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ने 25 मई से 28 मई तक सूरत और तापी जिलों में खाद, दवा और बीज बेचने वाले विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। जिसमें दवा, बीज व उर्वरक बेचने वाले विक्रेता उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज अधिनियम के साथ ही कीटनाशक अधिनियम के नियमों के अनुसार बेचते हैं। साथ ही सूरत में 9 और तापी जिले में 11 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए, जिनमें दवा, बीज और उर्वरक की संदिग्धता पाई गई। इसके अलावा, 22 अप्रैल से आज तक, पलसाना तालुका (इंपीरियल डाइंग लिमिटेड-कडोदरा और सोनाली डाइंग एंड प्रिंटिंग लिमिटेड-तातीथैया ) की 2 रंगाई इकाइयों पर कडोदरा जीआईडीसी पुलिस द्वारा मुकदमा दायर किया गया है। चालू खरीफ सीजन से पहले किसानों को उचित गुणवत्ता और मानक बीज मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सूरत और तापी जिलों के 16 और 36 बीज विक्रेताओं को शो कोज नोटीस जारी की गई है। साथ-साथ महुवा-17, ओलपाड-27  कामरेज-07, मांडवी 30, बारडोली-26, मांगरोल-14, उमरपाड़ा-07, पलसाना-01 और सूरत सिटी-30 सहित कुल 159 नमुनो और तापी जिले के तहसिलों में व्यारा -20 , सोनगढ -8, डोलवण- 3 उच्छल -6 , निजार-10, कुकरमुंडा-07 और वालोड, 13 पाए गए और कुल 6 संदिग्ध बीज के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यह ध्यान दिया जाए कि किसान खरीफ सीजन में बुवाई के लिए अधिकृत सहकारी समितियों, संस्थानों या निजी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही बीज खरीद सकते हैं। इस संबंध में लाइसेंस संख्या, पूरा नाम व पता तथा खरीदे गए बीज के नाम के साथ व्यापारी से बिल प्राप्त करने के लिए लॉट नं. बीज बैग की सील और उसकी समाप्ति तिथि की जांच करें। विशेष रूप से, 4जी और 5जी के तहत बेचे जाने वाले अमान्य बीजों को खरीदने से बचें, जैसे कपास की थैलियां या पैकेट जिनमें निर्माता का नाम, पता और बीज मानदंड नहीं हैं। यदि ऐसे संदिग्ध बीज बेचे जाते पाए जाते हैं, तो उप कृषि निदेशक (वी) की सूची में कहा गया है कि वे उस तालुका के कृषि अधिकारियों, जिला स्तर पर कृषि के सहायक निदेशक (जीएन) और कृषि उप निदेशक (वीएन) को सूचित करें।
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