सूरत : मां-बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने दी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा

सूरत :  मां-बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने दी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने तांत्रिक को सजा का आदेश तथा पीड़ितों को दिया 4 लाख रुपये का मुआवजा का आदेश दिया

पति कि बिमारी ठिक करने तांत्रिक विधी करने गई महिला और पुत्री को हवस का शिकार बनाया 
साल 2017 में सूरत के अठवा थाना क्षेत्र में तांत्रिक ने मां-बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, इस मामले कि आज कोर्ट में मामले की सुनवाई चली जिसमें आरोपी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण महिला तांत्रिक के पास गई। इसी बीच तांत्रिक ने  मां-बेटी को हवस का शिकार बना लिया। 
सूरत के बड़े खां चाकला क्षेत्र की प्रसिद्ध ख्वाजा दाना दरगाह में आरोपित कमाल बाबा अख्तर शेख तांत्रिक होने का दावा कर लोगों की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। पीड़िता के पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन्हें ऐंठन की समस्या थी। इलाज के बाद भी महिला के पति की तबीयत ठीक नहीं रही और वह ख्वाजा दाना की प्रसिद्ध दरगाह पर तांत्रिक कमल बाबा के पास पहुंची।
महिला बड़े खां चकला स्थित ख्वाजा दाना दरगाह में तांत्रिक कमल बाबा से मिलने जाती थी। आरोपी ने पीड़िता को विश्वास में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी 14 साल की बेटी को भी बुलाकर दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष के वकील नयन सुखाड़वाला ने बताया कि तांत्रिक कमल बाबा के खिलाफ मां-बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सभी सबूतों को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। न्यायाधीश ने धारा 376, 504, 506 (2), पोस्को और अत्याचार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
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