सूरत : आवारा पशुओं के त्रास से पशुपालकों के खिलाफ पुलिस की लाल आंख

सूरत : आवारा पशुओं के त्रास से पशुपालकों के खिलाफ पुलिस की लाल आंख

आवारा पशुओं के उत्पीड़न के बाद एक्शन में पुलिस

 सूरत शहर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों और रास्तों  पर घूमने वाले मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मौत सहित कई यातायात समस्याएं होती हैं। जिससे  सूरत शहर के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मवेशियों (गायों, भैंसों, आदि) के मालिकों को 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपने मवेशियों का पंजीकृत करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
इसके अलावा, यदि टैग किए गए और चिप लगाए हुए मवेशियों के स्वामित्व में परिवर्तन होता है, अर्थात, यदि मालिक ऐसे पंजीकृत मवेशियों के स्वामित्व को बिक्री, गिरवी, इनाम या विरासत के रूप में बदलता है, या यदि मवेशी मर जाता है, तो मवेशियों के मालिक को सूरत महानगर पालिका को सूचित करना होगा। इस आदेश का क्रियान्वयन  20/03/2022 से किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा। लंबे समय तक आवारा पशुओं के त्रास से दुर्घटना के साथ-साथ यातायात भी प्रभावित होता है।
गौरतलब है कि सूरत शहर को ट्रैफिक हाउस माना जाता है लेकिन आवारा मवेशियों के उत्पीड़न के कारण ट्रैफिक की समस्या अक्सर होती है और आवारा मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस घोषणा का अमल कितना होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। 
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