सूरत : सिंगल मीटर सिंगल वाटर बिल प्रणाली का संकल्प, स्थायी समिति की बैठक में लिया निर्णय

पानी के मीटर के साथ अन्य शुल्कों के लिए न्यूनतम 470 रुपये का बिल देने से राहत मिलेगीः स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल

अब शहरवासियों को २४ बाय ७ वोटर योजना अंतर्गत दो महिनों के भीतर एक ही बिल मिलेगा
सूरत नगर निगम ने वराछा सहित क्षेत्रों में सिंगल मीटर सिंगल वाटर बिल सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। स्थायी समिति द्वारा अंतिम निर्णय के लिए आम सभा में लिया जाएगा। पानी के मीटर का कम से कम 470 रुपये का बिल देने के साथ ही अन्य शुल्कों से भी राहत मिलेगी। 
सूरत नगर निगम ने जल परियोजना क्षेत्रों में मीटर के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी नल कनेक्शनों के आवास में सिंगल मीटर सिंगल बिल प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सूरत नगर निगम क्षेत्र में सभी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के उपयोग के 24 घंटे जल योजना क्षेत्रों के ग्राहकों को प्रति मीटर सिंगल बिल जनरेट होगा। इससे पूर्व प्रति मिटर मिनिमम मिलने वाले 20 हजार पोईन्ट का निःशुल्क बिल जनरेट होता था और 20 हजार पोईन्ट के बाद जितने पोईन्ट होते थे उसका पेयेबल बिल जनरेट होता था। इस तरह से एक कनेक्शन पर मिनिमम पोईन्ट का और ‌मिनिमम पोईन्ट से अधिक का बिल ग्राहकों को मिलता था। जिससे ग्राहकों में भ्रम फैला था कि एक मीटर का दो-दो बिल आता है। स्थायी समिति ने निर्णय लिया है की अब एक मीटर का एक ही बिल जनरेट होगा जिमसें निशुल्क मिलने वाले पोईन्ट और पेयेबल बोईन्ट का चार्ज दिखाया जायेगा। स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल ने कहा कि 24 घंटे पानी योजनावाले क्षेत्रों में हर दो महिने में वोटर बिल जारी होता है। वोटर चार्ज वसूलने की सरलता हेतु यह सुधार किया गया है। 
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