सूरत : मां-बेटी पर दुष्कर्म-हत्या मामले में सजा की सुनवाई 7 मार्च को

सूरत  : मां-बेटी पर दुष्कर्म-हत्या मामले में सजा की सुनवाई 7 मार्च को

मासूम बच्ची व उसकी मां की हत्या कर झाड़ियों में फेंका, कार के लाईट से पुलिस ने पुरे मामले को उजागर किया था , हर्ष गुर्जर और हरिओम गुर्जर दोषित करार

43 गवाह, 120 दस्तावेजी साक्ष्य और लड़की के शरीर पर चोटों के 78 निशान कल सजा सुनाई जाएगी
सूरत की अदालत ने शहर के पांडेसरा में मां और बच्चे से दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में आरोपी हर्ष सहाय रामराज गुर्जर  और हरिओम गुर्जर को दोषी करार दिया है। दोनो आरोपियों की सजा पर कोर्ट में 7 मार्च को सूनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में मासूम  बच्ची और उसकी मां की हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया था। मां और बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला। 6 अप्रैल, 2018 को पांडेसरा पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था और पूरे अपराध को अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा सुलझाया गया था।
के बी जाला (पीआई सचिन) ने बताया कि उस समय वह पांडेसरा में ड्यूटी पर थे और करीब 4 दिन की अवधि में मां के शव के बाद बच्ची का शव मिला था। 
पुलिस ने दोनों की पहचान के लिए देश के सभी राज्यों में करीब 6500 पोस्टर लगाए और परिवार को खोजने की कोशिश की। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। पूरे मामले का पता तब चला जब 56 सेकेंड के सीसीटीवी कैमरे ने काली कार की पहचान कर ली।
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया  और जब आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया तो अधिकारी भी हैरान रह गए। राजस्थान के एक गांव से मां-बेटी को काम दिलाने के बहाने सूरत जिले के कामराज गांव लाया गया था। जहां निर्माण स्थल पर काम दिया गया। हर्ष गुर्जर ने 35 हजार में बच्ची की मां को खरीदा और पांडेसरा में रहने के लिए अपने साथ लाया। दूसरी महिला के आने को लेकर हर्ष और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद हर्ष ने महिला की बेटी की आंखों के सामने ही हत्या कर दी। फिर उसने उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को फेंक दिया। 
हालांकि आरोपी ने महिला को फंसाकर एयरपोर्ट रोड पर एक झाड़ी में फेंक दिया और मासूम की बेटी को अपने साथ अपने घर में रख लिया। परिवार लड़की से सवाल उठा सकता है इस डर से आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी और उसे घर से कुछ दूरी पर अपनी कार में ले जाकर फेंक दिया।
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर कार के मालिक रामनरेश ने पहले तो अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन पुलिस ने जोर दिया तो स्वीकार किया कि उसके मकान मालिक के भाई हर्षसाई ने 6 अप्रैल, 2018 को उसकी कार ली थी और सुबह 4.30 बजे लौट आया। जब रामनरेश ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा जो लड़की मेरे साथ रहती थी वह मर गई इसलिए उसके अंतिम संस्कार के लिए कार ले जाता हु। 
आरोपी हर्षसाई गुर्जर अपने परिवार के साथ सूरत में रह रहा था। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम से पता चला है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसे गंभीर तरीके से मारा गया था। अखबारों में रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर्ष गुर्जर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के लिए निकल गया था। 
सूरत कोर्ट में दोनो आरोपीओं को शनिवार को पेश किया। कोर्ट ने आरोपी हर्ष गुर्जर और हरिओम गुर्जर को दो‌षित करार किया है और सजा की सूनवाई 7 मार्च को होगी। 
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