सूरत : परमिट से अधिक मिट्टी की अनाधिकृत उत्खनन पर 83 लाख रुपये का जुर्माना

सूरत :  परमिट से अधिक मिट्टी की अनाधिकृत उत्खनन पर 83 लाख रुपये का जुर्माना

5000 मीट्रिक टन मिट्टी के खनन की मिली थी अनुमति

सूरत जिला भूस्तर विभाग ने कुडसद गांव में अनाधिकृत मिट्टी खनन करने वालों पर 83 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से अनाधिकृत उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। वर्ष 2020 में, सूरत जिला भूवैज्ञानिक विभाग ने 5000 मीट्रिक टन मिट्टी के खनन के लिए ओलपाड तालुका के कुडसद गांव तालाब से सायन के शंकर कलाल नाम के एक व्यक्ति को अनुमति दी थी और इस मिट्टी के खनन की अनुमति 2-12-2020 से 31-12-2020 तक थी। यद्यपि शंकर कलाल ने समय पूरी होने के बाद भी मिट्टी का खनन जारी रखा था। जिसको लेकर  ग्रामीणों द्वारा  भारी विरोध किया गया था और भूविज्ञान विभाग में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हालांक‌ि मानसून शुरु हो जाने से तालाब में पानी भर जाने से जांच अटक गई थी। लेकिन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तालाब से पानी सूखने के बाद अपनी जांच फिर से शुरू कर दी है और जांच के अंत में परमिट धारक शंकर कलाल पर 83 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने 5000 मीट्रिक टन के लिए अनुमति दी थी, लेकिन जांच में शंकर कलाल द्वारा अवैध रूप से कानून से उपर जाकर  33990 मीट्रिक टन अधिक निर्यात करने की जानकारी सामने आई। कानून का उल्लंघन करने पर 83 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और ओलपाड तालुका मामलातदार को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि वसूल करने का आदेश दिया है। 
Tags: