गुजरात : ‘आज तेरी, कल तेरी सहेली की बारी आयेगी’; स्कूल ऑटो चालक को बदमाशी भारी पड़ी

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2018 के मामले में आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई

तीन साल पहले उमरगाम की एक मासूम बाला के साथ यौन शोषण के मामले में वलसाड की स्पेशल पोकसो कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की जेल और पाँच हजार का दंड दिया है। उमरगाम के तड़गाम में रहने वाले स्कूल वान के चालक ने 7 साला की मासूम बाला के साथ यौन शोषण किया था। संतोष मांगेला नामक वान चालक जब सभी बालकों को दमन में आई स्कूल से घर ले जा रहा था, तभी सभी छात्रों को छोड़ने के बाद 7 साल की मासूम को घर पर छोड़ने के लिए निकला था। 
हालांकि इस दौरान कामवासना से भरे हुए संतोष ने मासूम के गुप्त अंगो में छेडखानी करना शुरू कर दिया। जब लड़की ने उसका प्रतीकार किया तो उसे धमकी देते हुए संतोष ने कहा कि वह किसी से भी नहीं डरता है। आज जो उसके साथ हो रहा है वहीं चीज वह कल उसकी सहेली के साथ करेगा। इतना कहकर वह उसे घर के नजदीक ही उतार कर चला गया था। घर आकर लड़की ने अपने माता-पिता से दूसरे दिन स्कूल ना जाने की जिद करते हुए सारी घटना बताई थी। जिसे सुनकर उसके माता-पिता स्तब्ध रह गए थे।
पूरे मामले में समाज के अग्रणीयों से सलाह-मशवरा करने के बाद लड़की के माता-पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था। जिसके आधार पर स्पेशल पोकसो कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी द्वारा की गई दलीलों को मान्य रखते हुई न्यायाधीश एम आर शाह ने संतोष को तीन साल की जेल और पाँच हजार का दंड दिया है। यही नहीं दंड ना भरने की स्थिति में 6 महीने के अतिरिक्त सजा का निर्णय भी सरकार द्वारा दिया गया है।
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