सूरत : कोरोना प्रतिबंध की नई गाइडलाइन, अब शादी में 400 की जगह 150 को ही मंजूरी

सूरत : कोरोना प्रतिबंध की नई गाइडलाइन, अब शादी में 400 की जगह 150 को ही मंजूरी

राज्य में कोरोना संक्रमण बढने पर मुख्यमंत्री ने नई गाइडलाइन जारी की है, अब शादी , सामाजिक कार्यक्रमों में 400 की जगह 150 को ही मंजूरी मिलेगी

नए प्रतिबंध 12 जनवरी से 22 जनवरी तक लागू रहेंगे
राज्य में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार एक के बाद एक नई पाबंदियों की घोषणा कर रही है। 15 जनवरी से शादियां शुरू हो रही हैं और सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव किया है। शादियां , सामाजिक समारोह में अब 400 की जगह 150 लोगों के लिए ही मंजुरी दी है। कोरोना मामलो में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने 4 दिन पहले घोषित नियंत्रणों को बदल दिया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। ये बदलाव कल यानी 12 जनवरी 2022 से लागू होंगे और 22 जनवरी 2022 को सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेंगे। कोर कमेटी में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों जैसे सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों और सभाओं में अधिकतम 150 व्यक्ति होंगे। बंद स्थानों में आयोजित इस तरह के समारोह में क्षमता का 50% तक हो सकता है लेकिन 150 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। राज्य में विवाह समारोहों के लिए खुली जगह 150 व्यक्तियों की सीमा तक रखी जा सकती है। जब इस तरह का विवाह समारोह बंद स्थान में आयोजित किया जाता है तो क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 150 व्यक्तियों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर राज्य सरकार द्वारा जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधान 22 जनवरी 2022 को 06:00 बजे तक लागू रहेंगे। इससे पहले सरकार ने 7 जनवरी को घोषणा की थी कि 400 लोगों को खुले में शादी करने की इजाजत होगी। 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा के भीतर बंद या इन्डोर स्थानों पर लोग एकत्रित हो सकेंगे। शादी के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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