सूरत : परिणीता को नौकरी का लालच देकर गंदा काम करने वाला जेल से निकलना चाह रहा था, लेकिन....!

सूरत : परिणीता को नौकरी का लालच देकर गंदा काम करने वाला जेल से निकलना चाह रहा था, लेकिन....!

हनीट्रेप होने का आरोपी का बचाव को कोर्ट ने नकारा, कॉन्ट्राक्टर की जमानत खारीज

शहर के पूणागाम की परिणीता को नौकरी का लालच देकर ओलपाड तहसील के एरथान गांव में फार्म हाउस में ले जाकर दुष्कर्म दुष्कर्म करने के मामले में जेलवास भोगने वाले आरोपी कॉन्ट्राक्टर की चार्जशीट बाद की जमानत याचिका को एडिश्रल सेशन जज आरतीबेन व्यास ने आरोपी के खिलाफ गंभीर मामला का प्रथम दर्शनीय केस होने का निर्देश देकर खारीज कर दी।
पूणागाम में रहने वाली परिणीता ने कोविड 19 के कारण टीकी वर्क का काम नहीं मिलने से कौशिक खूट के मूल बोटाद का निवासी आरोपी ठेकेदार मित्र कमलेश  लालली कलथिया (नीलकंठ सोसायटी, वेडरोड ) का नौकरी के लिए फोन से सम्पर्क किया था।  जिससे फरियादी परिणीता को ठेकेदार ने पिछले 25 अक्टूबर 21 को एरथान गांव की सीमा में स्थित एलिफन्टा  विलेज फार्म हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया था। जिससे भोग बनने वाली परिणीता ने पिछले 3 नवंबर 21 को आरोपी के खिलाफ कीम पुलिस थाने में फौजदारी फरियाद दर्ज कराई। जिससे कीम पुलिस ने आरोपी को 16 नवंबर 21 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 
हाल जेलवास भोग रहे आरोपी कमलेश कलथिया ने चार्जशीट दायर करने के बाद और एक बार जमानत  मांगी थी। जिसके मुताबिक आरोपी मामले में गलत तरिके से फंसाने, विलंबित फरियाद, हनी ट्रेप का केस होने का बचाव किया था। आरोपी 45 फीसदी दिव्यांग होने से मामले को अंजाम दे नहीं सकता इसलिए मेडिकल सबूत पेश किए थे। जिसके विरोध में सरकार पक्ष के एपीपी उमेश पाटिल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराध का प्रथम दर्शनीय केस है। आरोपी जमानत पर छूटने केबाद गवाह सबूत को प्रभावित करने की संभावना है। केवल चार्जशीट दायर होने से केस के गुणदोष या संजोग में कोई अहम फेरफार आया नहीं। जिसे कोर्ट ने मान्य रखकर आरोपी के बचाव पक्ष ने हनीट्रेप होने का बचान को नकारा और आरोपी की जमानत खारीज कर दी। कोर्ट ने बताया कि आरोपी ने घुंटन का दर्द संबंधित वर्ष 2015 के चिकित्सक पेपर्स और दवा के प्रिस्क्रिप्शन 2021 के पेश किए है।
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